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अपने EPF खाते से बिना UAN के भी निकाल सकते हैं पैसे, जानें क्‍या है इसकी प्रक्रिया

नई दिल्‍ली। अगर आप नौकरीपेशा है तो यह खबर आपके लिए महत्‍वपूर्ण है। अपने EPF (कर्मचारी भविष्‍य निधि) खाते से आप मैच्‍योरिटी के बाद या जरूरत पड़ने पर (नियम के अनुसार) पहले भी पैसों की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए। लेकिन, कई लोग अब भी ऐसे हैं जिनके पास UAN नहीं है। अब सवाल उठता है कि बिना UAN वाले लोग अपने EPF अकाउंट से पैसे कैसे निकालें? हालांकि, उनके लिए भी एक रास्‍ता है। आज हम आपको विस्‍तार से बताएंगे कि बिना UAN के EPF से आप किस तरह पैसों की निकासी कर सकते हैं। 

कब निकाल सकते हैं EPF से पैसे

आप अपने EPF अकाउंट से पैसों की आंशिक या पूरी निकासी कर सकते हैं। EPF से आप पूरे पैसे तभी निकाल सकते हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं या 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगारी की दशा में EPF से पैसे निकालने के लिए आपको किसी गजटेड ऑफिसर से यह सर्टिफाइ करवाना होगा कि आप 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं। कुछ खास परिस्थितियों में आप अपने EPF अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं। 

कुछ महत्‍वपूर्ण शर्तें इस प्रकार हैं: 

1. अगर किसी को खुद की, अपने भाई-बहन की या फिर बेटा-बेटी की शादी करनी है तो वह अपने PF अकाउंट से अपनी हिस्सेदारी के 50 फीसदी रकम तक की निकासी कर सकता है। हालांकि, इसके लिए उसे लगातार 7 साल तक नौकरी में होना चाहिए। 

2. अगर किसी को लगातार जॉब करते हुए 7 साल हो जाते हैं तो वह अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी EPF अकाउंट में अपनी हिस्सेदारी से तीन बार 50-50 फीसदी रकम ब्याज चुकाकर निकाल सकता है।

3. अगर आपने नौकरी में लगातार पांच साल पूरे कर लिए हैं तो घर की खरीदारी के लिए भी EPF से पैसों की निकासी कर सकते हैं।

बिना UAN के EPF से पैसे निकालने के लिए भरना होगा ऑफलाइन फॉर्म : जिन लोगों के पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) नहीं है तो वे ऑनलाइन विदड्रॉअल नहीं कर सकते। ऐसे में उनके पास एक ही रास्‍ता होता है ऑफलाइन फॉर्म भरकर EPFO के ऑफिस में जमा करवाना और फिर क्‍लेम के सेटलमेंट तक का इंतजार करना।

यहां से क्‍लेम फॉर्म करें डाउनलोड

बिना UAN के EPF से पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप https://www.epfindia.gov.in/site_en/WhichClaimForm.php इस लिंक पर जा सकते हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है कि नया कंपोजिट क्‍लेम फॉर्म (आधार) आप संबंधित EPFO ऑफिस को बिना नियोक्‍ता से प्रमाणित किए ही जमा करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अगर आप पार्शियल विदड्रावल करते हैं तो आपको किसी तरह के सर्टिफिकेट या दस्‍तावेज फॉर्म के साथ देने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही इसे प्रमाणित कर सकते हैं। 

Hind Brigade

Editor- Majid Siddique


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